प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में नाइट कर्फ्यू खत्म करने का निर्णय, बाहरी व आंतरिक समारोह में 50 प्रतिशत क्षमता उपस्थिति की रहेगी अनुमति

शिमला
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड-19 महामारी के कारण लागू नाइट कर्फ्यू हटाने का निर्णय लिया गया साथ ही सभी बाहरी एवं आंतरिक स्थलों में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और अन्य समारोहों, जैसे विवाह एवं अंतिम संस्कार शामिल रहेंगे जिनमे 50 प्रतिशत क्षमता तक लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम, 2015 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की।
हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों से संबंधित सड़कों के निर्माण कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाले गौण खनिज पदार्थों के उसी कार्य के लिए उपयोग की अनुमति खनन अधिकारी प्रदान करेंगे। इसमें सड़कों के निर्माण सहित सुरक्षा दीवार, डंगों की सोलिंग इत्यादि के कार्य शामिल होंगे, जिसमें एक समय में 10 हजार मीट्रिक टन प्रतिमाह और अधिकतम 20 हजार मीट्रिक टन प्रति कार्य के उपयोग की ही अनुमति होगी, जिसके लिए कार्य करवा रहे प्रभारी अभियन्ता, जोकि सहायक अभियन्ता के पद से कम नहीं होगा, की रिपोर्ट को आधार माना जाएगा।