शिमला
हिमाचल में अब डीसी,एसपी मंडलायुक्त सहित 50 से अधिक श्रेणी वाले अफसर अपनी तैनाती वाले स्थानों पर जमीन या फ्लैट नहीं खरीद सकेंगे। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 में इन अधिकारियों को खरीद की दी गई छूट पाबंदी के आदेश जारी कर रोक लगा दी है । अब तैनाती वाले स्थान से तबादले के 2 वर्ष के बाद तक भी खरीद पर रोक रहेगी । परिवारजनों के नाम पर खरीद पर भी रोक रहेगी ।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि अधिकारियों की जनता में स्वच्छ छवि और प्रशासनिक सुधार के मकसद से यह फैसला लिया गया है । इसके तहत जनता से सीधे संपर्क वाले अधिकारियों पर यह आदेश लागू होंगे । कार्मिक विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है ।
अफसर तैनाती वाले स्थानों पर नहीं खरीद सकेंगे जमीन और फ्लैट

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