शिमला
शिमला में नगर निगम की अनुमति के बगैर पोस्टर होर्डिंग लगाना अब भारी पड़ सकता है । हाई कोर्ट के आदेशों के बाद अब नगर निगम शिमला ने जुर्माने की न्यूनतम दरें तय करते हुए बिना अनुमति के पोस्टर और बैनर लगाने पर प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना लगाए जाने का निर्णय लिया है ।
इस संबंध में शिकायतों के लिए एक टोल फ्री नंबर 1916 भी जारी किया है ।
बुधवार को नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया । इस संबंध में एम सी के वार्डों के जेई को चेकिंग करने का जिम्मा सौंपा गया है ।
राजधानी में बगैर अनुमति पोस्टर लगाए तो हर रोज 500 रुपये होगा जुर्माना

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