शिमला
हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति के बाद स्कूलों में कोविड नियमों की सख्त नियमों की अनुपालना को तय कर दिया गया है । इस संबंध में आपदा प्रबंधन व शोक्षा विभाग ने एस ओ पी जारी कर दी है ।
एस ओ पी के मुताबिक स्कूलों में मोर्निंग असेम्बली की इजाजत नहीं होगी तो वहीं सांस्कृतिक व खेल गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रधानाचार्यों को स्कूल की क्षमता के हिसाब से बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए योजना बनाने की अनुमति दी है। शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा के अनुसार स्कूलों में कोविड नियमों की अनुपालना करवाई जाएगी । बच्चों के लॉन्च टाइम व आने जाने का समय अलग अलग रहेगा । विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के रूप में विद्यार्थियों को स्कूल मदन दो सैशन में बुलाने की अनुमति रहेगी तो वहीं बोर्ड और नॉन बोर्ड की कक्षाएं भी अलग अलग दिन रहेंगी ।
स्कूलों में मॉर्निंग असेम्बली पर रहेगा प्रतिबंध, एस.ओ.पी जारी

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