शिमला
प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल में प्रवेश के लिए फिर से ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है। बुधवार को जारी आदेशों के अनुसार प्रदेश में होने वाली सभी तरह की अंतरराज्यीय आवाजाही की निगरानी सरकार के कोविड ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से ही की जाएगी इसको लेकर राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने आज आदेश जारी किए । रोज या वीकेंड पर आवाजाही करने वाले जैसे उद्योगपतियों, व्यापारी, आपूर्तिकर्ता, उद्योगों के कामगार, परियोजना प्रस्तावकों, सेवा प्रदाताओं, सरकारी कर्मचारी और मरीजों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर/रैट निगेटिव रिपोर्ट की शर्त में छूट रहेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव व राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राम सुभग सिंह की ओर से इस संबंध में नए आदेश जारी हुए हैं ।
राज्य से बाहर गए हैं तो शर्त के साथ 72 घंटों के भीतर वापस लौटना होगा। वहीं अभिभावकों के साथ आने वाले 18 से कम आयु के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर/रैट निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता में छूट दी गई है । यहाँ बता दें कि सरकार ने हिमाचल में प्रवेश के लिए पहले ही कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर/रैट निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य किया है। अब और नई बंदिशें लगाई गई हैं।
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