शिमला।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था राहुल चौहान ने बताया कि 3 मार्च को बालूगंज से हिमाचल प्रदेश विधानसभा वाया चौड़ा मैदान प्रतिबंधित क्षेत्र रहेगा.
उन्होंने बताया कि आपातकालीन सेवाएं एवं स्थानीय लोगों द्वारा चयनित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों तथा कर्मचारी जोकि जोकि विधानसभा सत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा स्थानीय व्यवसायियों को अपने पहचान पत्र दिखाने के बाद अनुमति प्रदान की जाएगी.
उन्होंने बताया कि यह आदेश एनपीएस कर्मचारी संघ द्वारा अंबेडकर चौक चौड़ा मैदान में धरना आयोजन के उपलक्ष में लगाए गए हैं.
3 मार्च को शिमला के बालूगंज से विधानसभा वाया चौड़ा मैदान प्रतिबंधित क्षेत्र रहेगा, एनपीएस कर्मचारी संघ के धरने के चलते जारी हुए निर्देश

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