सोलन
हिमाचल प्रदेश के बद्दी में 7 वर्षीय मासूम बच्ची से जघन्य दुष्कर्म और नृशंस हत्या मामले पर स्पेशल पोक्सो फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट सोलन ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 23 वर्षीय दोषी(आकाश) को फांसी की सजा सुनाई है। “अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परविंद्र सिंह की अदालत ने मासूम बच्ची के साथ हुई इस वारदात को जघन्य दुष्कर्म करार देते हुए कहा कि ऐसे जघन्य अपराध के लिए इससे कम सजा का सवाल ही नहीं उठता।” अदालत ने सजा के सत्यापन के लिए अभियोजन पक्ष को पूरा मामला उच्च न्यायालय को भेजने के आदेश दिए हैं ।
20 फरवरी 2017 को दर्ज मामले पर अदालत ने दोषी 23 वर्षीय आकाश निवासी गांव हँसोलिया पीओ संधोली, तहसील बिलग्राम जिला हरदोई उत्तर प्रदेश को आई पी सी 302, और पोक्सो एक्ट की धारा 6 व 10 के तहत फांसी की सजा दी।
हिमाचल में पोक्सो एक्ट के तहत आया ऐतिहासिक फैसला, 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को सुनाई फांसी की सजा

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