हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष मानसून में हुई तबाही को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आगामी पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय चुनावों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। सरकार के राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने स्पष्ट किया है कि चुनाव अब पूरे प्रदेश में सड़कों की उचित बहाली और कनैक्टिविटी सुनिश्चित होने के बाद ही करवाए जाएंगे।
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 24(ई) के तहत राज्य कार्यकारी समिति ने यह फैसला लिया है। आदेशों के अनुसार मानसून के कारण प्रदेश में सड़कों, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुक्सान पहुंचा है। ऐसी स्थिति में चुनाव कराना मतदाताओं और मतदान कर्मियों दोनों के लिए असुरक्षित हो सकता है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सड़क संपर्क न होने के कारण कोई भी नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।


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