राहत” पांच हजार से ज्यादा के बिजली बिल ऑनलाइन और चेक से होंगे जमा

शिमला

राज्य विद्युत नियामक आयोग ने हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2009 संशोधित कर दिया है । अब इस नई व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड अब उपभोगताओं को लगातार दो माह औसत बिल नहीं दे सकेगा वहीं शहरी क्षेत्रों में 5000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 7000 से अधिक राशि के बिजली बिल अब ऑनलाइन या चेक से ही जमा हो सकेंगे। इसके साथ ही प्री पेड मीटरों का हर 3 माह में निरीक्षण किया जाएगा। वहीं बिल की जानकारी एस एम एस और ई मेल के माध्यम से भी दी जाएगी।
उधर आयोग अब बिजली कनेक्शन में देरी पर अफसरों पर अब प्रतिदन एक हजार तक जुर्माना किए जाने का भी प्रावधान किया जा रहा है । घरेलू कनेक्शन देने में देरी करने पर अभी संबंधित अफसरों पर 50 रुपये प्रतिदन व अन्य श्रेणी के कनेक्शन में देरी पर प्रतिदिन 400 रुपये जुर्माने किया जाता है । इसके साथ ही हिमाचल में अब बंद घरों में मीटर रेंट से अधिक बिजली बिल नहीं आएंगे जिसे एक बड़ी राहत कहा जा सकता है ।