शिमला
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने निर्वाचन अवधि के दौरान जनता से अपील करते हुए कहा कि उप-निर्वाचन 65-जुब्बल कोटखाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र व 66-रामपुर निर्वाचन क्षेत्र-2 मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन अवधि के दौरान मतदाताओं को धनराशि का वितरण, शराब इत्यादि और मतदाताओं को लुभाने के लिए अन्य वस्तु देना अथवा रिश्वत देना दण्डनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की अवधि में निर्वाचन क्षेत्र में धनराशि, शराब व अन्य वस्तु के वितरण पर दृष्टि रखने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अधीन उड़न दस्ते बनाए गए हैं।
उन्होंने जनसाधारण से अपील की कि उप-निर्वाचन 2021 की अवधि के दौरान उड़न दस्ते द्वारा धनराशि को जब्त करने से बचाने के लिए कोई भी बड़ी धनराशि बिना किसी स्तोत्र को दर्शाने वाले उचित दस्तावेज व राशि का प्रयोजन के बिना न ले जाए।
निर्वाचन अवधि के दौरान मतदाताओं को लुभावने कदम जैसे पैसा,शराब इत्यादि दंडनीय अपराध: आदित्य नेगी उपायुक्त शिमला

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