शिमला
कोविड-19 से जान गवांने वालों के आश्रितों को ₹ 50,000/- की मुआवजा राशि मिलेगी। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने इसके लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कर दिया है। यह मुआवजा राशि आवेदन करने के 30 दिन के भीतर मिल सकेगी।
कोविड-19 से मौत पर मिलेगा ₹ 50,000/- का मुआवजा

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